Union Budget 1947:देश का प्रथम बजट मात्र 197 करोड रुपए का था, जो अब 47 लाख करोड़ रुपए पार कर गया…

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देश का पहला Union Budget

Union Budget 1947: हमारे कई दर्शक मित्रों को यह नहीं पता होगा कि वित्तीय वर्ष 1947-48 में भारत का बजट क्या था और कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय पूरे देश का बजट एक जिले के बराबर या आज से भी कम था। वित्तीय वर्ष 1947-48 में भारत का कुल बजट सिर्फ 197.1 करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 47.65 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसका मतलब है कि इस अवधि में कुल 24,187.81 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में बजट पेश करने का समय भी बदल गया है। इससे पहले बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था। यह प्रथा आज भी जारी है. स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शनमुगम चेट्टी ने 197.1 करोड़ रुपये की राशि के साथ पेश किया था।

जब खुद प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था

लोकसभा सचिवालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इसके उदाहरण मौजूद हैं। जिसमें वित्त मंत्री की जगह देश के प्रधानमंत्री ने Union Budget पेश किया था। लोकसभा के दस्तावेजों में पीएम नेहरू द्वारा पेश किए गए बजट का जिक्र है। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने 1958-59 का बजट पेश किया था। ऐसी ही एक और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर वित्त वर्ष 1969-70 का बजट पेश किया. दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके सहयोगी मंत्री पीयूष गोयल ने उस वर्ष का बजट पेश किया था।

पहले रेल बजट अलग होता था

2017 से पहले देश में दो बजट पेश होते थे। पहला आम बजट है जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा संसद में देश का रेल बजट भी पेश किया जाता था, जिसे रेल मंत्री ने पेश करते थे। हालांकि 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया।

राज्यसभा के पास बजट को बदलने या अस्वीकार करने की कोई सत्ता नहीं है

Union Budget: राज्यसभा के पास बजट को बदलने या अस्वीकार करने की कोई सत्ता नहीं है।लोकसभा में बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री राज्यसभा में भी बजट प्रस्ताव पेश करते हैं। हालाँकि, उच्च सदन के पास बजट को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सत्ता नहीं है। उच्च सदन में बजट पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है. बजट चर्चा के बाद विशिष्ट आवंटन या अनुदान की मांग को लेकर चर्चा होती है।अनुदान मांगों पर चर्चा के अंत में, ऐसी सभी मांगों को समेकित किया जाता है और गिलोटिन नाम की प्रक्रिया से पारित किया जाता है।

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